सेवा में 
    श्रीमान सम्पदाधिकारी
    सम्पदा विभाग
    का0 हि0 वि0 वि0   
    वाराणसी
महोदय
आपके पत्रांक संख्या समपदा 2022/23/42834 दिनांक 1/2.6.2022 के सम्बन्ध मे निम्नलिखित स्प्ष्टीकरण देना चाहता है।
संख्या 1. पंत्रा सं0 2012-13 दिनांक 28.1.2013/1564 स्नैक बार कैन्टीन द्वारा चाय काफी एवं खाद्य पदार्थो की बिक्री हेतु अनुमति प्रदान किया गया है । 
संख्या 2. यह कि आपके अनुमति अनुसार सिफ पेय पदार्थ काफी के विक्रय हेतु अनुमति है 
जबकि बिन्दू संख्या मे यह दर्शाया गया है कि चाय काफी व खाद्य पदार्थो की बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की गया है। पेय - पदार्थो का मतलब जूस व अन्य पेय पदार्थो की अनुमति है। 
संख्या 3. पत्र संख्या सम्पदा 2013-14/3351 दिनांक 30/31.01.2014 के अनुसार लाईसेन्स कमेटी की बैठक दिनांक 8.11.2013 में यह निणर्य किया गया था कि खाद्य पदार्थ के अन्तर्गत दुकान पर सभी प्रकार के प्रासेस्ड ;च्तवबमेेमक द्धएवं पकायी हुई खाने की वस्तुये सम्मलित होती है ।
अतः आपसे निवेदन है कि किसी ने दवेश्वस फर्जी आर टी आई 2005 के तहत गलत सूचना प्रेषित की है।
प्रार्थी विश्वविद्यालय के नियमानुसार ही खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ की बिक्री कर रहा है।
								
												प्रार्थी   
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